प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY ) सरकार द्वारा चलायी
गयी एक एक्सीडेंट बीमा स्कीम है यह स्कीम श्री अरुण जेटली जी द्वारा फरवरी 2015 में शुरू की गयी जिसका
उदेश्य सभी वर्ग के खाताधारकों को साल में केवल 12/- रूपए भरने पर 1 साल के लिए सुरक्षा
बीमा उपलब्ध करवाया गया है
सभी बैंक को बीमा कंपनी के माध्यम से ग्राहकों का बीमा करवाया जाना है। इस स्कीम के तहत जो ग्राहक यह बीमा लेता है अगर एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होने पर तथा परमानेंट अक्षम (Permanent Disable) होने पर दो लाख तक बीमा तथा परमानेंट आंशिक (Partial) अक्षम होने पर 1 लाख का बीमा परिवार या नॉमिनी को दिया जायेगा। यह स्कीम केवल 01 June से शुरू होकर 31 मई तक के लिए मान्य होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेगा की पुरे साल की क़िस्त (12 Rs) ग्राहक से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से लिए जायें।
सभी बैंक को बीमा कंपनी के माध्यम से ग्राहकों का बीमा करवाया जाना है। इस स्कीम के तहत जो ग्राहक यह बीमा लेता है अगर एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होने पर तथा परमानेंट अक्षम (Permanent Disable) होने पर दो लाख तक बीमा तथा परमानेंट आंशिक (Partial) अक्षम होने पर 1 लाख का बीमा परिवार या नॉमिनी को दिया जायेगा। यह स्कीम केवल 01 June से शुरू होकर 31 मई तक के लिए मान्य होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेगा की पुरे साल की क़िस्त (12 Rs) ग्राहक से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से लिए जायें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के महत्वपूर्ण पॉइंट
1. केवल एक ही जगह का बीमा मान्य होगा एक से ज्यादा बैंक में यह बीमा करवाने पर भी इस स्कीम से केवल एक ही बीमे का फायदा लिया जा सकेगा जोकि आधार से लिंक होगा।
2. कभी भी इस स्कीम से Exit किया जा सकता है तथा Re-Join किया जा सकता है
3. उम्र 18 साल से 70 साल तक होनी चाहिए इससे ऊपर होने पर यह स्कीम मान्य नहीं होगी
5. Used Work "targeted especially for the poor and the under-privileged" परन्तु यह स्कीम कोई भी खाताधारक ले सकता है
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