हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी की 50 या 55 साल की उम्र होने के बाद या फिर 25 साल की क्वालीफाइंग सर्विस होने के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी बनाई गई है।
इस पॉलिसी के अनुसार काफी सारी शर्तें दी गई है। 20 पेज के इस लेटर में आप सारी बातें पढ़ सकते हैं।
लेटर का लिंक नीचे दिया गया है जहां से आप लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं।
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