Tuesday, February 12, 2019

Premature Retirement on attaining the age of 50/55 years or on completion of 25 years qualifying service

हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी की 50 या 55 साल की उम्र होने के बाद या फिर 25 साल की क्वालीफाइंग सर्विस होने के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी बनाई गई है।






इस पॉलिसी के अनुसार काफी सारी शर्तें दी गई है। 20 पेज के इस लेटर में आप सारी बातें पढ़ सकते हैं।

लेटर का लिंक नीचे दिया गया है जहां से आप लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं।

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