आकस्मिक अवकाश (हरियाणा)
कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश इस प्रकार है।
क - 10 वर्ष से कम सेवा पर
ख - 10 वर्ष से अधिक व् 20 वर्ष से कम सेवा पर
ग - 20 वर्ष से अधिक सेवा पर
महिला कर्मचारियों के लिए शुरू से ही 20 आकस्मिक अवकाश निर्धारित हैं।
क - 10 वर्ष से कम सेवा पर
ख - 10 वर्ष से अधिक व् 20 वर्ष से कम सेवा पर
ग - 20 वर्ष से अधिक सेवा पर
महिला कर्मचारियों के लिए शुरू से ही 20 आकस्मिक अवकाश निर्धारित हैं।
आकस्मिक अवकाश लेने के नियम
क - 30 जून से पूर्व सेवा में आने पर - 10 दिन
ख - 30 जून के बाद व् 30 सितम्बर से पहले - 5 दिन
ग - 30 सितम्बर के बाद - 2 दिन
क - 30 जून से पूर्व सेवा में आने पर - 10 दिन
ख - 30 जून के बाद व् 30 सितम्बर से पहले - 5 दिन
ग - 30 सितम्बर के बाद - 2 दिन
आकस्मिक अवकाश की गणना के नियम
क - 2 घंटे के लिए 1/3 दिन
ख - 2 घंटे से अधिक व् साढ़े तीन घंटे के लिए - 1/2 दिन
क - 2 घंटे के लिए 1/3 दिन
ख - 2 घंटे से अधिक व् साढ़े तीन घंटे के लिए - 1/2 दिन
अन्य
रात्रि के समय ड्यूटी या प्रतिपूर्ति अवकाश मिलता है (Compensatory Leave) जिसे केवल एक माह के दोरान किया जा सकता है।
रात्रि के समय ड्यूटी या प्रतिपूर्ति अवकाश मिलता है (Compensatory Leave) जिसे केवल एक माह के दोरान किया जा सकता है।
नोट : उपरोक्त नियम केवल अलग अलग माध्यम से जुटाई जानकारी पर आधारित है कृपया पहले अपने सम्बंधित विभाग से जानकारी लेने के बाद ही फॉलो करें।
यह वह लीव होती है जो साल दर साल अगर ना ली जायें तो जुडती रहती हैं। तथा बाद में सरकारी एम्प्लोयी को लिमिटेड दिनों की लीव के हिसाब से जो लास्ट सैलरी के अनुसार क्रेडिट मिलता है। रिटायरमेंट के समय सैलरी ज्यादा होने के कारन इस लीव का फायदा होता है जो की हर एम्प्लोयी बचाकर रखता है। अगर किसी कारन वश लीव लेनी पड़ती है तो अटैच्ड परफोर्म भर कर लीव ली जा सकती हैं।
(किसी तरह की गलती के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक कर दी जाएगी)
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