Saturday, June 11, 2016

सरकारी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव हेतु शक्तियों

हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में एक लैटर जारी किया गया है जिसके अनुसार सरकारी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave –CCL) लेने हेतु अगर 120 दिन से ज्यादा हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी जोकि केवल भारत में रहकर देखभाल करने हेतु होगी। अगर कोई महिला भारत से बाहर के लिए स्वीकृति लेना चाहे तो भी स्वीकृति फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ही दी जाएगी परन्तु इसमें उस महिला को 240 दिन की स्वीकृति मिल सकेगी। निम्न तालिका से आपको छुट्टी स्वीकृति की अथॉरिटी ज्ञात हो सकती है

Sanction of CCL to the Group C & D Employees


Authority Competent:   Appointing Authority

CCL Up to extent:             Full Power upto 730 days

Sanction of CCL to the Group A & B Employees

Up To 120 Days

Authority Competent:   Head of Department

CCL Up to extent:             up to 120 Days

More than 120 Days

Authority Competent:   Administrative Secretries

CCL Up to extent:             Above 120 Days


इसके अतिरिक्त Authority Competent अपनी शक्तियों को अपने अधीन किसी अधिकारी को नियम व् शर्तों के आधार पर दे सकते हैं जिसके लिए जिम्मेदारी Authority Competent की ही होगी। तथा उस पत्र की प्रति फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी स्थिर रूप से देनी होगी।
Order No : 11/102/2009-3FR               50479-F.D.—H.G.P. Chd.

Original Letter and Content can be obtained from Finance Department Haryana

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