हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में एक लैटर जारी किया गया है जिसके अनुसार सरकारी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave –CCL) लेने हेतु अगर 120 दिन से ज्यादा हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी जोकि केवल भारत में रहकर देखभाल करने हेतु होगी। अगर कोई महिला भारत से बाहर के लिए स्वीकृति लेना चाहे तो भी स्वीकृति फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ही दी जाएगी परन्तु इसमें उस महिला को 240 दिन की स्वीकृति मिल सकेगी। निम्न तालिका से आपको छुट्टी स्वीकृति की अथॉरिटी ज्ञात हो सकती है
Sanction of CCL to the Group C & D Employees
Authority Competent: Appointing Authority
CCL Up to extent: Full Power upto 730 days
Sanction of CCL to the Group A & B Employees
Up To 120 Days
Authority Competent: Head of Department
CCL Up to extent: up to 120 Days
More than 120 Days
Authority Competent: Administrative Secretries
CCL Up to extent: Above 120 Days
इसके अतिरिक्त Authority Competent अपनी शक्तियों को अपने अधीन किसी अधिकारी को नियम व् शर्तों के आधार पर दे सकते हैं जिसके लिए जिम्मेदारी Authority Competent की ही होगी। तथा उस पत्र की प्रति फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी स्थिर रूप से देनी होगी।
Order No : 11/102/2009-3FR 50479-F.D.—H.G.P. Chd.
Original Letter and Content can be obtained from Finance Department Haryana
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