शिक्षा विभाग हरियाणा में इलेक्शन डेट् डिक्लेअर किये जाने के बाद से ही पंचायत समिति, सरपंच ग्राम पंचायत, मेम्बर पंचायत तथा जिला परिषद् के इलेक्शन के लिए त्यारियां जोरो पर चल रही हैं इसी महीने इलेक्शन करवाने हेतु 10-01-2016, 17-01-2015 तथा 24-01-2016 डेट सेलेक्ट की गयी है। इसी बीच में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस भी जीत चुकी है जिसमें पढ़े लिखे ही चुनाव लड़ सकते हैं इलेक्शन के लिए निर्धारित बदलाव निम्न प्रकार हैं।
कम से कम दस पास , वुमन (जनरल) तथा SC के लिए यह आठ पास निर्धारित है।
SC वुमन पंच के इलेक्शन के लिए पांचवी पास निर्धारित है
As per Amendment in clause (V) of section 175 of Haryana Panchayati Raj Act, 1994, etc
SC वुमन पंच के इलेक्शन के लिए पांचवी पास निर्धारित है
As per Amendment in clause (V) of section 175 of Haryana Panchayati Raj Act, 1994, etc
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह क्वालिफिकेशन निर्धारित की गयी चुनावी उमीदवारों ने अपने डॉक्यूमेंट सँभालने शुरू कर दिए हैं तथा कुछ उमीदवार सर्टिफिकेट बनवाने भी निकल पड़े हैं। नॉमिनेशन की लास्ट तारीख 04-01-2015 से पहले सभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होंगी।
सर्टिफिकेट जारी करने वाले बोर्ड पर भी संशय है की इसी बीच नकली दस्तावेजों का कहीं ताँता ही न लग जायें इसी सन्धर्भ में स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बोर्ड द्वारा Recognize बोर्ड की लिस्ट मांगी हैं ताकि कोई फर्जी तरीके से अपना सर्टिफिकेट पेश करने में सफल न हो पाए। इसी संधर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा भी निदेशक शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करके सुचना प्रेषित कर दी है तथा अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है अगर बोर्ड सेलेक्ट करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो डिपार्टमेंट के इस लिंक Check Recognize Board पर जाकर चेक किया जा सकता हैं।
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